संसाधन सहायता एजेन्‍सी(आरएसए)

 

संसाधन सहायता एजेन्‍सी(आरएसए)

वस्त्र समिति भारत सरकार के वस्‍त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है। समिति की स्थापना संसद के एक अधिनियम, अर्थात  'वस्त्र समिति अधिनियम 1964' द्वारा की गई थी।  भारत के सभी प्रमुख वस्‍त्र क्‍लस्‍टरों और एपेरल  उत्पादन केंद्रों पर  वस्त्र समिति के कार्यालय स्‍थापित हैं । भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने समर्थ योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तकनीकी संसाधन का कार्य करने के लिए संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) के रूप में वस्त्र समिति को नामित किया है।

आरएसए का कार्य

वस्‍त्र  समिति को योजना के संस्थागत तंत्र के तहत संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) के रूप में नामित किया गया है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आरएसए निम्नलिखित कार्यों करेगा :

1. क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) और उद्योग के परामर्श से कौशल विकास की जरूरतों को पहचानना  और अंतिम रूप देना ।

2. पाठ्यक्रम सामग्री को मानकीकृत करना  और सामग्री को विकसित करना ।

3. एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के संदर्भ में प्रशिक्षण केंद्र के बुनियादी ढांचे को निर्दिष्ट करना ।

4. विभिन्न हितधारकों द्वारा स्थिरता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए एसएससी और उद्योग के परामर्श से प्रवेश, मूल्यांकन, प्रमाणन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना ।

5. आकलन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने और उनके प्रदर्शन की निगरानी करना ।

6. संबंधित एसएससी के साथ समन्वय में प्रशिक्षकों (टीओटी) और निर्धारकों के प्रशिक्षण (टीओए) का प्रशिक्षण आयोजित करना।

7. समय-समय पर कौशल अंतर अध्ययन करने और उद्योग के लिए कौशल डेटा आधार का निर्माण करना ।

8. वस्‍त्र  क्षेत्र में स्किलिंग में वैश्विक परिदृश्य और सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना।

आरएसए की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के अनुरूप तीसरे पक्ष आकलन एजेंसियों के माध्यम से समर्थ के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करना।

आरएसए की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के अनुरूप तीसरे पक्ष आकलन एजेंसियों के माध्यम से समर्थ के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का  मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करना ।

पाठ्यक्रम और सामग्री विकास

 प्रशिक्षण स्पिनिंग और विविंग  के संगठित क्षेत्रों को छोड़कर वस्‍त्र क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुपालन पाठ्यक्रमों पर आधारित है। उद्योग के परामर्श से आरएसए, श्रम कानूनों के बारे में जागरूकता सहित संबंधित उद्योग खंडों के उच्चतम मानकों और आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रत्येक पाठ्यक्रम विकसित करेगा। लक्षित डोमेन विशिष्ट हार्ड कौशलों के अलावा, कार्यक्रम का उद्देश्य संचार क्षमताओं, भाषा कौशल, व्यक्तिगत आदतों, संज्ञानात्मक या भावनात्मक सहानुभूति, समय प्रबंधन, टीम के काम और नेतृत्व के लक्षणों सहित सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का लक्ष्य भी होगा। एनएसक्यूएफ के साथ गठबंधन किए गए पाठ्यक्रम और आरएसए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं को पेश किए जाएंगे। पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि प्रति कोर्स 300 घंटे होगी। एक बार कार्यान्वयन भागीदार पूर्ण प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षुओं को अपने मान्यता प्राप्त निर्धारकों के माध्यम से थर्ड पार्टी आकलन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना होगा। आकलन के लिए बैच स्वचालित रूप से एमआईएस पर एक सॉफ्टवेयर कार्यक्रम के माध्यम से आकलन एजेंसियों को आवंटित किए जाएंगे।

आकलन और प्रमाणन

समर्थ (Samarth) के तहत भारत भर में अनुमोदित कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के आकलन के लिए आरएसए इम्‍पॅनल  थर्ड पार्टी आकलन एजेंसियों के रूप में अपनी भूमिका में वस्‍त्र समिति ।

प्रशिक्षुओं का एक तीसरा पक्ष मूल्यांकन आरएसए द्वारा सूचीबद्ध आकलन एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। केवल समेकित निर्धारकों को मूल्यांकन करने की अनुमति दी जाएगी। मूल्यांकन के परिणाम एमआईएस पर मूल्यांकन के दिन अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्रालय मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर सकता है। संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए आकलन एजेंसियों की आवश्यकता होगी। आरएसए आकलन की प्रक्रिया और गुणवत्ता की निगरानी के लिए आकस्मिक  यात्राओं का आयोजन करेगा। किसी भी विसंगति के मामले में या मूल्यांकन प्रक्रिया किसी भी आकलन एजेंसी द्वारा समझौता किए जाने पर, आकलन प्रोटोकॉल के तहत अलग-अलग प्रस्तावित जुर्माना मैट्रिक्स के प्रावधानों के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मूल्यांकन के बाद प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए, आरएसए एक आकलन प्रोटोकॉल विकसित करेगा। आकलन प्रोटोकॉल एक दस्तावेज है जो पूरे भारत में समर्थ के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के आकलन के लिए आकलन एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के लिए दिशानिर्देश है। आकलन प्रोटोकॉल का उपयोग करके, जब सूचीबद्ध आकलन एजेंसी को मान्यता प्राप्त निर्धारिती के माध्यम से प्रशिक्षुओं का आकलन करना आवश्यक है, प्रशिक्षित उम्मीदवारों के बैच को एमआईएस पर आवंटित किया जाता है। आकलन एजेंसी से अखिल भारतीय आधार पर मूल्यांकन करने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य 3 साल (2017-20) की अवधि में 10 लाख लोगों (जूट, सिल्क, हैंडलूम, हस्तशिल्प और कालीन के पारंपरिक क्षेत्र में 10 लाख लोगों और संगठित में 1 लाख) प्रशिक्षण देना है। नतीजतन, यह उम्मीद की जाती है कि इस अवधि के दौरान वस्‍त्र  उद्योग के उपरोक्त चयनित खंडों के बीच समान आकलन होंगे।

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